खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। अब रबी सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने वाले किसान परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को तुरंत योजना से ‘गिव अप’ के लिए आवेदन करना और नाम हटाना होगा। 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले परिवार अपात्र नई गाइडलाइन के अनुसार जो किसान परिवार MSP पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचेंगे, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। इसके लिए अब आवेदन जरूरी किया गया है। सभी प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक पात्रता की जांच करवाकर अपात्र लाभार्थियों से ‘गिव अप’ करवाएंगे। 20100 सदस्यों ने स्वेच्छा से हटवाया नाम DSO मोहनलाल देव ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 4098 परिवारों के 20 हजार 100 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया है। इसके अलावा 998 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि इसके बाद भी इन अपात्र श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर आखिरी मौका, वसूली होगी कार्रवाई DSO ने बताया कि यदि अपात्र श्रेणी में आने वाले लोग 31 दिसंबर तक स्वयं नाम नहीं हटाते, तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। यह श्रेणियां अपात्र मानी जाएंगी- इनको स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से ‘गिव अप’ करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम अवसर दिया गया है।


