कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने दो BLO को निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुना के प्रतिवेदन पर दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र गुना द्वारा भेजे प्रतिवेदन के आधार पर प्रियांश शर्मा, सहायक ग्रेड-3 पीएचई कार्यालय गुना को बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 88 पर बीएलओ के रूप में नियुक्त थे। संबंधित के मतदान केन्द्र में कुल 467 मतदाताओं में से 268 को नो मैपिंग ऑप्शन से वेरीफाई किया गया है। उन्हें मैप्ड एस सेल्फ सुधार किये जाने और UEF (ASDR) में कुल 133 मतदाता प्रियांश शर्मा द्वारा वेरीफाई किये गए। इनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। इस कार्य के संबंध में बीएलओ सुपरवाईजर एवं निर्वाचन कार्यालय द्वारा बार-बार उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा 5 दिसम्बर तक कार्य में कोई सुधार नहीं किया, जो कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही प्रतीत होती है। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में अरविंद कुशवाह सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय घोसीपुरा बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 131 पर बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। उनके मतदान केंद्र में कुल 1027 मतदाताओं में 192 नो मैपिंग ऑप्शन से वेरीफाई किया गया हैं। उन्हें मैप्ड एस सेल्फ सुधार किये जाने और UEF (ASDR) में कुल 256 मतदाता वेरीफाई किये गए, जिनका भौतिक सत्यांपन नहीं किया जा रहा था। कलेक्टर द्वारा दोनों प्रकरणों में निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गुना निर्धारित किया गया है, जहाँ से उन्हें नियमानुसार जीवन भत्ता प्राप्त होगा।


