राजगढ़ में अवैध सामग्री जब्त, प्रशासन ने नोटिस जारी किया:विद्युत मोटर-गैस सिलेंडर मामले में जवाब न देने पर होगी एकतरफा कार्रवाई

राजगढ़ जिले में अवैध रूप से उपयोग की जा रही सामग्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर जब्त की गई विद्युत सामग्री और गैस सिलेंडरों के मामले में संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई राजस्व हित में की जा रही है। इस प्रकरण में नियो कंपनी की एक पीले रंग की विद्युत मोटर, 5 फीट लंबी सफेद नली, रिफिल सिस्टम के साथ एचपी कंपनी के 2 भरे हुए और 9 खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन को इन सामग्रियों को राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ग्राम गोघटपुरा, तहसील जीरापुर निवासी संजय पिता रतनलाल राठौर को इस संबंध में 10 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उन्हें 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी और सामग्री को शासकीय अभिरक्षा में ले लिया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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