बिजली कंपनी ने जिले में बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दतिया जिले में उच्चदाब उपभोक्ता मैसर्स पीताम्बरा स्टोन क्रेशर के संचालक सत्यवीर सिंह गुर्जर की भूमि कुर्क कर ली गई है। उन पर 48 लाख 39 हजार 505 रुपए का बिजली बिल बकाया था। कंपनी के अनुसार, यह राशि लंबे समय से जमा नहीं की गई थी। बकाया वसूली के लिए लगातार नोटिस जारी किए गए और कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई भी की गई, लेकिन ये सभी प्रयास असफल रहे। इसके बाद प्रशासन ने अब कठोर कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर दतिया तहसीलदार ने ग्राम गोविंदगढ़ के खसरा नंबर 522/1 और 522/2 में बकाया राशि को राजस्व रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में दर्ज कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही, भूमि पर मौजूद सामान की जब्ती की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। कंपनी ने स्टोन क्रेशर की माइनिंग लीज को निरस्त करने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कड़े कदम बड़े बकायादारों को चेतावनी देने और बिजली बिल वसूली में अनुशासन लाने के लिए उठाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई जिले में लंबे समय से बढ़ते बिजली बकाया मामलों पर एक सख्त संदेश है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी बड़े उपभोक्ता को बकाया लंबित रखने की छूट नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य बड़े बकायादारों के खिलाफ भी कुर्की, खसरे में राशि दर्ज करने और आवश्यकतानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने जिले के सभी बकायादारों से अपील की है कि वे मध्यप्रदेश शासन की समाधान योजना का लाभ उठाकर तत्काल बकाया राशि जमा कर दें। अन्यथा, कंपनी कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाएगा और कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


