नाबालिग बालिका से रैप करने के मामले में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई,इसके साथ ही न्यायालय ने दोषियों को 71-71 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या1के विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि शाहपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने 16 अप्रैल 2023 को मामला दर्ज करवाया जिसमे बताया कि वो अपनी मां के साथ एक धार्मिक आयोजन में धार्मिक स्थल पर गई थी।वहां पर अपने रिश्तेदार के साथ फ्रेश होने गई थी इस दौरान वहां दो लड़के पहुंचे और उन्होंने मुझे उठकर झाड़ियो में ले गए। जहां उन्होंने दोनों ने मिल कर मेरे साथ बारी बारी से रैप किया और जब बीच बचाव में मेरे साथ वाली रिश्तेदार आई तो उन्होंने उसे धक्का देखकर जान से मारने की धमकी दी।इस बीच मैंने बीच बचाव किया इसके बाद वो मुझे छोड़कर मौके से फरार हो गए।मुझे ढूंढते हुए मेरे परिजन आ गए जिनको मैंने पूरी घटना बताई।आसपास ढूंढने पर आरोपियों के पर्स और मोबाइल मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 43 डॉक्यूमेंट और 17 गवाह के आधार पर दोनों युवकों पर लगे आरोपों को सिद्ध किया।कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही इन्हें 71-71 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।


