जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ग्राम नारेहड़ा के स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी पहलुओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। योजनाओं और कानूनों की जानकारी दी शिविर में विद्यार्थियों को नालसा की विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम, नालसा चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम, तथा मानसिक रोगियों व बौद्धिक दिव्यांगजनों को मिलने वाले कानूनी अधिकारों की रूपरेखा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, डिजिटल उपकरणों के अनावश्यक उपयोग से जुड़े कानूनी जोखिमों और उनसे बचाव की सावधानियों पर भी छात्रों को जागरूक किया गया। रालसा के विशेष अभियान लोक अदालत के तहत जन उपयोगी सेवाओं की सरल व सुलभ प्रक्रिया, उनके लाभ और महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के सुझाव भी दिए गए। 300 स्टूडेंट्स ने भाग लिया इस शिविर का संचालन पीएलवी संजय कुमार जोशी और बबीता जांगिड़ ने संयुक्त रूप से किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिससे वे कानूनी जानकारी और साइबर सुरक्षा के प्रति अधिक सजग हो सके।


