भास्कर संवाददाता | रायसेन जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रायसेन जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 मेहगांव से निर्वाचित सदस्य राजेंद्र बघेल को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के आधार पर राजेंद्र बघेल की अपील खारिज कर दी। इस फैसले के बाद वार्ड-3 की सीट अब रिक्त मानी जाएगी। इसी वार्ड से चुनाव लड़ने वाली पूजा राकेश चौकसे ने दो वर्ष पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने वार्ड को शून्य घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बघेल ने रिट अपील दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में जारी थी। 9 दिसंबर 2025 को डबल बेंच ने साफ कहा कि अपीलकर्ता के पास ओबीसी श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र नहीं है। केवल स्वयं की घोषणा पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। ऐसे में पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। इसी आधार पर खंडपीठ ने अपील को बिना मेरिट के खारिज कर दिया। फैसले के बाद पूजा चौकसे ने कहा सत्य की जीत हुई है। उन्हें छह अलग-अलग अदालतों में लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय मिला।


