बहन की शादी नहीं कराने पर दोस्त को मार डाला:लड़के की तलाश में राजस्थान आए थे, फिर भी बात नहीं बनी; हत्यारे भाइयों को उम्रकैद, पार्ट-2

राजस्थान क्राइम फाइल्स के पार्ट-1 में आपने पढ़ा जोधपुर से जुड़ा 21 वर्ष पुराना केस। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित शोरूम के पीछे युवक का शव मिला। शव कर्नाटक के नागलपुर के रहने वाले गंगप्पा का था। जांच में सामने आया कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ बाड़मेर आया था। दोनों दोस्तों का नाम बसप्पा था। दोनों गंगप्पा की मौत के बाद से फरार थे। दोनों बसप्पा का पकड़ा जाना जरूरी था, तब कुछ सवालों के जवाब मिल सकते थे… अब पढ़िए आगे की कहानी….. पुलिस ने दोनों बसप्पा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों बसप्पा भाई हैं। उनकी एक बहन की कुछ समय पहले शादी हुई थी। उसका पति दिमागी रूप से कमजोर था। दोनों भाई चाहते थे कि उसकी बहन की शादी कहीं और करवा दी जाए। यह बात उन्होंने अपने दोस्त गंगप्पा को बताई। गंगप्पा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी बहन की दूसरी शादी करवा देगा। लड़का राजस्थान में मिल जाएगा। दोनों भाई राजी हो गए और गंगप्पा के साथ 6 अक्टूबर 2004 को बाड़मेर के लिए रवाना हो गए। गंगप्पा के घर के नजदीक नंदा जैन रहती थी। उसकी शादी राजस्थान के बाड़मेर में हुई थी। इसी को आधार बनाकर गंगप्पा ने दोनों भाइयों को कहा कि वह उनकी बहन की शादी भी राजस्थान में करवा देगा। 8 अक्टूबर को तीनों बाड़मेर निवासी अशोक कुमार जैन के घर पहुंचे। वहां अशोक कुमार की पत्नी नंदा को बसप्पा अपनी बहन की फोटो दिखा कर उसके लिए योग्य वर के लिए पूछताछ की। नंदा जैन ने उसे मना कर दिया। दो दिन तक तीनों अशोक कुमार के घर में रहे। 10 अक्टूबर को अशोक कुमार जैन व उनके भाई लक्ष्मण जैन ने तीनों को बाड़मेर स्टेशन छोड़ दिया, ताकि वह जोधपुर जाकर ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा सके। तीनों ट्रेन से जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। 10 अक्टूबर की शाम को गंगप्पा का शव मिला। दोनों बसप्पा ने पुलिस को बताया कि गंगप्पा ने उनकी बहन के लिए राजस्थान में पति ढूंढ कर शादी करवाने का वादा किया था। उन लोगों का राजस्थान आने में काफी पैसा खर्च हो गया। इसलिए गुस्से में उसका प्लास्टिक के पाइप से गला दबा कर मार दिया। इसके बाद दोनों 11 अक्टूबर को बेलगांव ट्रेन से कर्नाटक आ गए। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 फरवरी 2006 को दोनों बसप्पा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के विरुद्ध दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2012 को दोनों की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट की सजा के आदेश को बरकरार रखा। दोस्तों के साथ जोधपुर आए युवक की लाश मिली:गले में प्लास्टिक के पाइप का टुकड़ा कसा हुआ था, पार्ट-1

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