ट्रिपल मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास:23 गवाह, 63 डॉक्यूमेंट और 35 आर्टिकल पेश करने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में 2018 में हुए बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस मामले में भीलवाड़ा की एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के दोषी जोगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक द्वारा करीब 23 गवाह और 63 डॉक्युमेंट सहित 35 आर्टिकल पेश किए गए एडीजे कोर्ट संख्या 2 के अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने बताया कि 16 अक्टूबर 2018 को भीमगंज थाने में प्रार्थी मेवाराम खटीक ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई की। जिसमें उसने बताया कि उसके गोदाम में 3 मजदूरों के साथ चौथे मजदूर जोगेंद्र सिंह ने टामी और हथियार के साथ मारपीट की, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन दोनों मजदूरों की भी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा करीब 23 गवाह और 63 डॉक्यूमेंट और 35 आर्टिकल पेश किए। इसके बाद एडीजे 2 न्यायाधीश अशोक सेन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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