रीवा में पांच बीज दुकानों के लाइसेंस निलंबित:अमानक बीज बिक्री पर हुई कार्रवाई, पहले जारी हुए थे कारण बताओ नोटिस

रीवा में अमानक बीज की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। जहां मंगलवार रात पांच बीज दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं l कृषि उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि अमानक बीज बेचने वाले पांच दुकानदारों के बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। यह कार्यवाही बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत की गई है। बीज निरीक्षक ने बीज विक्रेताओं की दुकानों से नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला कुठुलिया में अंकुरण परीक्षण कराया। परीक्षण में बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर सम्बधित बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोष जनक जवाब प्राप्त न होने पर बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। आदेशों के अनुसार मेसर्स राजेश गुप्ता बीज भण्डार जवा, मेसर्स अजय बीज भण्डार जवा, मेसर्स हनुमान कृषि बीज भण्डार गंगेव, मेसर्स मां कृषि केन्द्र गंगेव, मेसर्स सांई ट्रेडिंग कंपनी रतहरा, मेसर्स गुरू कृपा कृषि सेवा केन्द्र रायपुर कर्चुलियान और मेसर्स कमलाकर ट्रेडर्स त्योंथर के बीज लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके साथ ही मऊगंज जिले के मेसर्स मिश्रीलाल गुप्ता हनुमना के भी बीज लाइसेंस निरस्त करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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