वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने गैंगस्टर के केस में आरोपी को सजा सुनवाई। कोर्ट ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास का आदेश दिया। इसके साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड ना जमा करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज ने आरोपी भेली मुसलमान पुत्र बसन्तू निवासी हुकुलगंज थाना कैंट को गैंग चलाने का संलिप्त पाया। पुलिस की चार्जशीट,गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना। कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैंट के बयान के बाद स्पेशल जज ने गैंगस्टर भेली मुसलमान को दो साल की सश्रम सजा सुनाई। उसे 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उसके द्वारा जेल में गुजारी गई अवधि सजा में कम की जाएगी।


