मंदसौर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर जिला एवं तहसील न्यायालयों में लग रही इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के राजस्व से जुड़े 383 लंबित प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। बीएसएनएल के लेखापाल श्री एस. एस. सिसोदिया के अनुसार, ये 383 प्रकरण मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा और गरोठ के न्यायालयों में रखे गए हैं। सभी मामले बीएसएनएल के राजस्व से संबंधित हैं, जिनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन मामलों का खंडपीठ के समक्ष होगा निराकरण नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा और गरोठ के न्यायालयों में होगी। लोक अदालत में प्रकरण निपटारे पर BSNL देगा विशेष छूट बीएसएनएल ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। लैंडलाइन, मोबाइल और FTTH बकाया पर 10% से 50% तक छूट बीएसएनएल ने लैंडलाइन, मोबाइल और एफटीटीएच सेवाओं से संबंधित लंबित राशि के मामलों में उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आपसी समझौते के जरिए 10% से 50% तक की छूट का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निपटारा करें।


