भास्कर संवाददाता | पाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक कराया जा सकता है। जिले में तहसील व पटवार मंडल स्तर पर गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा और जीरा फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण लेने वाले किसान योजना के पात्र होंगे। योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी किसान यदि योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें स्वतः ही योजना में शामिल माना जाएगा। बैंक प्रीमियम काटने से पहले किसान से यह प्रमाण पत्र लेंगे कि उन्होंने किसी अन्य बैंक से बीमा नहीं करवाया है। ऋणी किसान 29 दिसंबर तक बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना भी दे सकते हैं। गैर-ऋणी व बंटाईदार किसान आवश्यक दस्तावेजों जैसे भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक विवरण, पोर्टल से डाउनलोड जमाबंदी, फसल घोषणा पत्र आदि के साथ बीमा करवा सकते हैं। बंटाईदार किसान को शपथ-पत्र व मूल निवास प्रमाण-पत्र भी देना होगा। गैर-ऋणी किसान क्षेमा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा एआईडीई एप के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।


