पटियाला में आज अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) ने सियूना और बलबेड़ा गांवों में 2 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरा दिया। पीडीए ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत ये कार्रवाई की। पीडीए की मुख्य प्रशासक मनीषा राणा ने बताया कि पीडीए इस बात से स्पष्ट है कि पीडीए, पटियाला के अधिकार क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि आम जनता को अपनी अहम पूंजी इन विकसित हो रही कंपनियों में निवेश करने से बचाया जा सके और पटियाला जिले में अनियोजित विकास को रोका जा सके। मनीषा राणा ने पीडीए की ओर से लोगों को यह भी संदेश दिया कि भविष्य में किसी भी कॉलोनी में घर/प्लॉट खरीदने से पहले पटियाला निवासियों को उस कॉलोनी के संबंध में सरकार/पीडीए द्वारा पास किए अप्रूवल दस्तावेज चेक कर लें। जिससे उन्हें भविष्य में कोई परेशानी न हो। अन्य अनाधिकृत कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी
पीडीए की अतिरिक्त मुख्य प्रशासक जश्नप्रीत कौर ने बताया कि इन कॉलोनियों के अलावा कुछ अन्य अनाधिकृत कॉलोनाइजरों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और यदि नोटिस में दिए गए समय के भीतर इस संबंध में कोई पुख्ता जवाब या दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पापरा एक्ट 1995 की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज होगी। जिला नगर योजनाकार डाॅ. सीमा कौशल ने कहा कि पीडीए मुख्य प्रशासक मनीषा राणा और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक जश्नप्रीत कौर गिल के नेतृत्व में सहायक नगर योजनाकार गुरिंदर सिंह, उपमंडल इंजीनियर राजीव कुमार के साथ-साथ जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह, संजीव कुमार, गुरप्यार सिंह और पंकज गर्ग टीम में शामिल थे।


