भिंड जिले में राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चंबल पुल से अंडर लोड वाहनों (18 चक्का और 22 चक्का डंपर या ट्रकों) की आवाजाही की हरी झंडी दे दी है। प्रशासन के आदेश को आज (गुरुवार) शाम से लागू कर दिया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय 6 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025 तक वाहनों के परीक्षण के बाद लिया गया है। आदेश में यह शर्त रखी गई है कि यदि ओवरलोड वाहनों के संचालन की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो चंबल पुल से आवाजाही फिरसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कलेक्टर श्रीवास्तव ने पी.एन.सी. कंपनी को निर्देशित किया गया है कि बरही टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। आदेश का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चंबल पुल की सुरक्षा और राजस्व में सुधार के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और ओवरलोड वाहनों के संचालन से बचें।


