खुले में मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई का आदेश:शहडोल में अपर मुख्य सचिव बोले- दुकानों में ग्रीन नेट और अपारदर्शी कांच लगाना अनिवार्य

मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने शुक्रवार को शहडोल में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खुले में मांस-मछली की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। साथ ही मांस विक्रेताओं को ग्रीन नेट और अपारदर्शी कांच अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक समस्या होने पर पात्र हितग्राहियों की सहमति से नॉमिनी बनाने का प्रावधान किया गया है। यह नॉमिनी हितग्राही का रक्त संबंधी होना चाहिए। राशन दुकान से कोई भी पात्र व्यक्ति बिना राशन लिए न लौटे, यह सुनिश्चित करें। छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जिलाधिकारी एक-एक छात्रावास गोद लेने लें। साथ ही नियमित निरीक्षण और आवश्यक सुविधाओं की जांच करते रहें। बैठक में विद्युत विभाग, जल संसाधन, स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा भी की गई। सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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