मादक पदार्थ तस्करी के करीब 6 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामपाल जाट ने आरोपी कालूलाल को 6 साल कठोर कारावास व हरिशंकर को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी बपावर कलां के रहने वाले है। पुलिस ने इनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि अगस्त 2019 को बपावर कला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बिना नम्बर की बाइक को डिटेन किया। बाइक पर दो जने बैठे थे। नाकाबंदी देख बाइक सवार भागने लगे, वापस घुमाते समय बाइक सहित गिर गए। संदिग्ध लगने पर दोनों से पूछताछ की। उनकी बाइक पर एक प्लास्टिक की पीपी (केन) रखी थी। तलाशी में केन में 4 किलो गांजा मिला। जिस पर दोनों को गिरफ्तार किया। जांच के आरोपियों ने नशे की खेप छोटू सुरेंद्र से लाना बताया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 12 गवाहों के बयान करवाए गए और 48 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने कालूलाल व हरिशंकर को सजा सुनाई। जबकि सह आरोपी छोटू उर्फ़ सुरेंद्र निवासी थाना जूनागढ़ उड़ीसा फरार है। उसके खिलाफ कोर्ट से स्थाई वारंटी जारी है।


