सेमीनार में इनकम टैक्स एक्ट की धारा-148 के बारे में दी जानकारी

भास्कर न्यूज | जालंधर इनकम टैक्स बार के सदस्यों की ओर से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-148 को लेकर सेमिनार आयोजित किया। इसमें इस धारा के अधीन आने वाले जिन करदाताओं के केसों को पुनर्निरीक्षण के लिए खोला जाता है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। वहीं सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। सेमीनार बार के प्रधान एडवोकेट सतिंदरपाल सिंह छाबड़ा की प्रधानगी में किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राम छाबड़ा, बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा के उम्मीदवार एडवोकेट अदित्या जैन, सीए जतिंदर, राजेश, जतिंदर मलिक, कमरपाल सिंह, जिला बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रोहित व अन्य लोग मौजूद रहे। सेमीनार में मौजूद इनकम टैक्स बार के सदस्य।

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