नाबालिग से बलात्कार के मामले में बैतूल की विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने गुरुवार को आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 8,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी राहुल कोरकू को दोषी पाया गया। जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना गंज में 9 फरवरी 2024 को अपनी 17 वर्षीय बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता सुबह 8:30 बजे घर से परीक्षा देने स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। पुलिस की तलाश के दौरान पीड़िता को 13 फरवरी 2024 को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी राहुल उसे स्कूल से परीक्षा छूटने के बाद शादी करने का कहकर अपने साथ ले गया था। राहुल के बहकावे में आकर वह उसके साथ चली गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से भी हुई। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने पैरवी की।


