परिवहन विभाग में काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले सौरभ शर्मा के सहयोगी शरद जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रामप्रताप मिश्र ने खारिज कर दी। शरद की मां कृष्णा जायसवाल ने याचिका दायर की थी, जिसका लोकायुक्त पुलिस ने जांच के लिए पूछताछ की जरूरत बताते हुए विरोध किया। याचिका में शरद के घुटनों के ऑपरेशन का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। जांच में पता चला कि सौरभ और शरद ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन से 17.30 करोड़ की 19 संपत्तियां खरीदीं।


