बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसीलदार को किया निलंबित:बिना सूचना मुख्यालय छोड़कर जाने और अपने से नीचे स्तर के कार्मिक को जमानती दस्तावेज प्राप्त करने के मौखिक आदेश देने पर कार्यवाही

बांसवाड़ा कलेक्टर ने गढ़ी तहसील के तहसीलदार भगवती लाल जैन को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव यादव ने आदेश में बताया कि तहसीलदार बिना सूचना अपने मुख्यालय पर नहीं थे। साथ ही बताया कि एक जमानती दस्तावेज जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नीचे का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बाद भी तहसीलदार ने अपने अधिनस्थ मंत्रालयिक वर्ग के कार्मिक को फोन पर निर्देश दे कर जमानत दस्तावेज प्राप्त करने को कह दिया। खुद के दायित्व का निर्वहन नहीं कर अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतते हुए क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था खराब होने की आशंका को देखते हुए एक्शन किया गया है। कलेक्टर ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलम्बन काल में मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय रहेगा। इसके अलावा वरिष्ठ सहायक जिसने दस्तावेज प्राप्त किए उसे भी निलंबित किया है। उसका मुख्यालय आनंदपुरी उपखंड कार्यालय किया गया है। इधर इसी मामले में पुलिस विभाग ने भी सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया है। हेड कास्टेबल रमेश को किया निलंबित और सब इंस्पेक्टर बाल कृष्ण पाटीदार को किया लाइन हाजिर के आदेश जारी किए हैं।

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