मंगल सूत्र झपटने वाले को 3 साल बाद 3 साल की सजा

भास्कर संवाददाता | विदिशा तीन साल पहले जानकी शिव मंदिर में प्रार्थना कर रही महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटने वाले आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने बताया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमाकांत भारके ने आरोपी सचिन लोधी को दोषी पाया। सचिन की उम्र 24 साल है। वह हरिपुरा, विदिशा का रहने वाला है। घटना 10 जुलाई 2022 की सुबह की है। कमला देवी बबेले राम जानकी शिव मंदिर, हरिपुरा में दर्शन के लिए गई थीं। वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थीं। तभी दो युवक स्कूटी से आए। ऋषभ पवार ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटा। सचिन लोधी स्कूटी के पास खड़ा था। ऋषभ स्कूटी पर बैठकर भाग गया। दोनों मौके से फरार हो गए। कमला देवी ने विदिशा देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद सचिन को गिरफ्तार किया गया। ऋषभ पवार अब भी फरार है। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया है।

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