चंडीगढ़ में 648 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड:पिछले साल 270 निलंबित हुआ था, नोटिस के बावजूद लोग नहीं भरे चालान

चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर वर्ष 2025 में अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 648 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हैं। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) के आंकड़ों के अनुसार, बिना हेलमेट वाहन चलाना लाइसेंस सस्पेंड होने का सबसे बड़ा कारण रहा है। इसके बाद ट्रिपल राइडिंग के मामले सामने आए हैं। शहर के 47 प्रमुख चौराहों पर 225 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) कैमरे लगे हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के तहत नशे में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, रेड लाइट जंपिंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जैसे अपराधों पर 6 महीने तक लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। बिना हेलमेट 3 महीने के निलंबन के साथ जुर्माने का प्रावधान है। नोटिस के बावजूद नहीं भरे चालान जनवरी 2025 में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RAL चंडीगढ़) ने 15 हजार से ज्यादा वाहन चालकों को नोटिस जारी किए थे, जिन पर पांच या उससे अधिक चालान लंबित थे। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि तय समय में भुगतान नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। पिछले तीन साल में करीब साढ़े सात लाख चालान अब भी लंबित हैं। RAL प्रभारी प्रद्युमन सिंह के मुताबिक, बार-बार याद दिलाने के बावजूद ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में बड़ी संख्या में लोग जुर्माना नहीं भर रहे। अब अंतिम नोटिस जारी किए जाएंगे, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी।

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