धौलपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी के मकान पर नगर परिषद कार्रवाई की तैयारी कर रही है। परिषद ने बिना कन्वर्जन बने इस मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नगर परिषद ने 18 दिसंबर को आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में बताया गया था कि यह मकान बिना कन्वर्जन और तत्कालीन भवन विनिमय नियमों के विपरीत अवैध रूप से निर्मित किया गया है। नोटिस में राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 और 245 का उल्लेख किया गया था। इन धाराओं के तहत यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
परिषद ने आरोपी को 3 दिन के भीतर स्वयं निर्माण ध्वस्त करने और स्वामित्व, भू-उपयोग परिवर्तन या निर्माण स्वीकृति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जवाब न मिलने पर परिषद ने चेतावनी दी है कि वह अपने स्तर पर निर्माण को ध्वस्त करेगी और इसका खर्च आरोपी से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ एफआईआर या अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्रवाई 15 दिसंबर को धौलपुर जिले में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले से जुड़ी है, जिसमें आरोपी फरार है।


