जालंधर अदालत का आदेश, 4 डॉक्टर, 1 सीए पर FIR:धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में नवी बारादरी थाना में होगा केस

जालंधर की अदालत ने डॉ. पंकज त्रिवेदी बनाम स्टेट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शहर के चार प्रमुख डॉक्टरों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने नवी बारादरी थाना एसएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता डॉ. पंकज त्रिवेदी की ओर से एडवोकेट मनित मल्होत्रा अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष तथ्यों और दलीलों को रखते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शहर के प्रमुख डॉक्टर डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर इब्राहिम और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए संदीप कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए।क कई धाराओं में दर्ज होगा केस अदालत ने नवी बारादरी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 477 के तहत FIR दर्ज की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष और उच्च स्तर पर की जाए ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। इस आदेश के बाद संबंधित डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं पुलिस अब अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है।

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