मंदसौर जिले में फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया। इसके तहत जिले के 1273 मतदान केंद्रों पर कुल 10,01,851 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। प्रारूप प्रकाशन को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रारूप निर्वाचक नामावली की प्रति एवं सीडी सभी दलों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एकता जायसवाल, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 137 नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। इनमें मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 30, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 37 और गरोठ विधानसभा क्षेत्र में 39 नए मतदान केंद्र शामिल हैं। नए मतदान केंद्रों के जुड़ने के बाद जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या पूर्व की 1136 से बढ़कर 1273 हो गई है। 51 हजार वोटर्स के नाम हटाए गए
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक भरवाए गए और बीएलओ ऐप पर अद्यतन कार्रवाई की गई। इस प्रक्रिया में 51,790 मतदाताओं द्वारा गणना पत्रक जमा नहीं किए गए, जिसके बाद उनके नाम हटाए गए। हटाए गए मतदाताओं में 13,283 मृत मतदाता, 8,835 अनुपस्थित मतदाता, 27,171 स्थानांतरित मतदाता, 2,349 दोहरी प्रविष्टि वाले और 152 अन्य कारणों से शामिल हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे-आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया ईआरओ द्वारा 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक संपन्न की जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। नए नाम जोड़ने की प्रोसेस चलती रहेगी
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की सतत प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके तहत जिले के सभी 1273 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा प्रारूप-06 भरवाकर नए एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जाएंगे। नवीन नाम जोड़ने हेतु आवेदक को फोटो, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आयु संबंधी किसी एक प्रमुख दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति तथा वर्तमान निवास प्रमाण के रूप में आवेदक, माता-पिता अथवा पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति, पिनकोड सहित पूर्ण डाक पते के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट https://ceoelection.mp.gov.in पर प्रारूप प्रकाशन की फोटो रहित मतदाता सूचियां उपलब्ध हैं, जहां नागरिक सर्च इंजन के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं।


