भास्कर न्यूज | बालोद जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने युवती को परेशान कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी सान्तु प्रसाद द्विवेदी(41) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (3), 75(2), धारा 78 (2) के अपराध में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 296 के आरोप में भी एक माह से दंडित करने का निर्णय लिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 14 जुलाई 2025 को पीड़ित युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी के साथ दोस्ती थी, तब दोनों की साथ वाली फोटो ली थी। जिसकी आड़ में वह अपने पास बुलाकर गलत नियत रखता था। 7 जुलाई को आरोपी ने गाली गलौज कर कहा कि 5 दिन के अंदर उसके पास नहीं आई तो जान से मार देगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा-296, 351 (3), 75(2), 78 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी कर चार्जशीट पेश किया। प्रकरण में मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।


