बच्ची से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा:ग्वालियर कोर्ट ने 1500 रुपए जुर्माना लगाया, 2 लाख की सहायता बच्ची को देने के निर्देश दिए

ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 60 वर्षीय सुलेमान खान को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यह घटना 4 मई 2024 की शाम की है। पीड़िता की मां ने मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार पीड़िता का परिवार किराए के मकान में रहता है और आरोपी सुलेमान खान उसी इमारत की ऊपरी मंजिल पर रहता था। एट्रोसिटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज घटना के समय पीड़िता की मां रसोई में खाना बना रही थी और उसके पति पूजा कर रहे थे। तभी बच्ची रोते हुए नीचे आई और बताया कि ऊपर रहने वाले दादा ने उसके साथ गलत हरकत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एट्रोसिटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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