राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस .वस्तु खरीदने से पहले पूरी जानकारी लेना कंज्यूमर का हक

जालंधर | जिला कंट्रोलर खाद्य सिविल सप्लाईज एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सर्किट हाउस में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के महत्व और इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रधान वरिंदर कुमार, प्रदेश चेयरपर्सन प्रवीण शर्मा, जिला प्रधान हरमीत सिंह मक्कड़, डिपो होल्डर एसोसिएशन, गैस एजेंसी एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला खाद्य एवं सिविल सप्लाई कंट्रोलर नरिंदर सिंह ने उपस्थित लोगों को उपभोक्ता दिवस की शुरुआत, उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न रूपों के शोषण से बचाना है। सेमिनार में विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का मूल अधिकार है। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि उपभोक्ताओं को केवल गुणवत्तापूर्ण, मानकयुक्त और सुरक्षित वस्तुएं ही उपलब्ध कराई जाएं। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग से प्रभजोत कौर, माप-तौल विभाग से अनूप चौधरी और डी.एफ.एस.ओ. मुनीश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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