प्लेसमेंट एजेंसियों को हर दिन देना होगा शराब बिक्री का हिसाब

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त उत्पाद ने राज्य में शराब की खुदरा दुकान चला रही प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को अब हर दिन की खरीद-बिक्री का हिसाब झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को देना होगा। सभी उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद, अधीक्षक उत्पाद व जेएसबीसीएल के वित्त महाप्रबंधक को इस संबंध में पत्राचार किया है। राज्य में शराब की थोक व खुदरा बिक्री झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से हो रही है। खुदरा शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मी रखे गए हैं। हर दिन की शराब बिक्री से प्राप्त राशि व जेएसबीसीएल के खाते में जमा किए जाने संबंधित रिपोर्ट तैयार कर मंत्री कोषांग को उपलब्ध कराया जाना है। ऐसा आदेश इसलिए जारी किया गया है कि राज्य की संबंधित प्लेसमेंट एजेंसियों पर बिक्री का पूरा पैसा जमा नहीं किया है। मंत्री ने जब पिछले दिनों समीक्षा की थी, तब प्लेसमेंट एजेंसियों ने नवंबर 2024 तक करीब 67 करोड़ रुपए जमा नहीं किया था। इन रुपए की वसूली के लिए विभाग ने उन प्लेसमेंट एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई को लेकर बैंकों से पत्राचार किया है। इसी वजह से अब हर दिन हिसाब देने का प्रावधान किया गया है। इसी वजह से अब हर दिन हिसाब देने का प्रावधान किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका बंद हाईकोर्ट ने उत्पाद एवं निषेध विभाग के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका को बंद कर दिया है। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में राशि का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में वह अवमानना याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने सचिव, उत्पाद एवं निषेध विभाग के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही को बंद कर दिया। मालूम हो कि स्पेंसर डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।

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