दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा:जंगल में ले जाकर नाबालिग से किया गया था दुष्कर्म, फरवरी 2020 में कुचेरा थाना क्षेत्र में हुई घटना

नागौर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पाॅक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पाॅक्सो न्यायालय के न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष चंद्र ने 14 गवाह और 35 अहम दस्तावेज पेश किए। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2020 को प्रार्थी पिता ने पुलिस थाना कुचेरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी पुत्री के साथ खेत से घर लौट रहा था, बीच रास्ते में उसे कोई जरुरी कार्य याद आने पर वह अपनी नाबालिग पुत्री को घर के लिए रवाना कर खुद खेत की तरफ लौट गया था। इसी दौराम इमरान खींची वहां आया और वह उसकी नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर पास ही स्थित गणेश मंदिर के पास ले गया। जहां से उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर पास के जंगल में ले गया और आरोपी द्वारा नाबालिक पुत्री के साथ जोर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई करते हुए पाॅक्सो कोर्ट के जज सतीश चंद्र कौशिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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