मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। शासन की नवीन मार्गदर्शिका और अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्राथमिक प्रतिकर राशि में 3.35 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। रेल अधिनियम 1989 के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामलों में, नवीन मार्गदर्शिका उपबंध 2025-26 और अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्रतिकर राशि का पुनः परीक्षण कर उसे संशोधित किया गया है। इस प्रक्रिया में भूमि के बाजार मूल्य के साथ-साथ संरचनाओं, परिसंपत्तियों और अन्य वैधानिक मदों को ध्यान में रखते हुए नई गणना की गई है। भू-स्वामियों को मिलेगा सीधा लाभ नवीन मार्गदर्शिका लागू होने के बाद उपतहसील नागपुर, तहसील मनेन्द्रगढ़ के चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना और सरभोका ग्रामों में प्रतिकर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पुरानी मार्गदर्शिका 2019-20 के अनुसार कुल प्राथमिक प्रतिकर 6 करोड़ 1 लाख 56 हजार 713 रुपये था, जो अब बढ़कर 9 करोड़ 37 लाख 50 हजार 677 रुपये हो गया है। इस प्रकार, कुल 3 करोड़ 35 लाख 93 हजार 964 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को सीधा लाभ मिलेगा। दावा-आपत्तियों पर सुनवाई के बाद दिया अंतिम रूप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर गणना अनंतिम है और दावा एवं आपत्तियों पर सुनवाई के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन) अनिल कुमार सिदार के आदेशानुसार, यह कदम शासन की नवीन नीति और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप उठाया गया है, ताकि रेलवे परियोजना के साथ-साथ प्रभावित नागरिकों के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन ने इस जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन के निर्देश भी जारी किए हैं।


