भिंड न्यायालय ने 3 साल पहले अलाव ताप रहे युवकों पर फायरिंग कर हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोट में पुरानी रंजिश के चलते हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हुए थे। 3 साल पहले अलाव तापते वक्त हुआ था हमला सरकारी वकील अवधेश चौधरी ने बताया कि घटना 3 जनवरी 2023 की शाम करीब 7 बजे की है। फरियादी विकास अपने पड़ोसियों गोलू, विष्णु उर्फ बिच्छू, आशिक, अभिषेक और अमन के साथ घर के सामने अलाव ताप रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पिंटू उर्फ अमित शर्मा (38) अपने नाबालिग भतीजे के साथ वहां पहुंचा। अमित के हाथ में 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी और भतीजे के पास कट्टा था। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। विष्णु की गई जान, 2 घायल गोली लगने से विष्णु उर्फ बिच्छू की मौत हो गई थी, जबकि विकास और गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। सबूतों के आधार पर सुनाई सजा


