सीएम हाउस के पास की झुग्गियों नहीं हटेंगी:मजदूरों की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चार सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मजदूरों और स्थानीय निवासियों की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। साथ ही राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित सेठ की वेकेशन बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। श्यामला हिल्स में रहने वाले आदिवासी मोहल्ले के मानसिंह एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि सभी याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और खसरा नंबर 1413 की आरक्षित वन भूमि पर कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन रघुनंदन शर्मा ने 24 नवंबर 2024 को जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मानस भवन के पीछे स्थित झुग्गियों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। एसडीएम ने जारी कर दिया बेदखली का आदेश याचिका में यह भी बताया गया कि इसी पत्र के आधार पर भोपाल के एसडीएम ने 25 अगस्त 2025 को झुग्गियों की बेदखली के आदेश पारित कर दिए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही थी, जो नियम विरुद्ध है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा, एडवोकेट काजी फखरुद्दीन और आसिफ अली खान ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं की अपील पर अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुयश ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि अपील का निराकरण कर दिया गया है।

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