पंजाब में 8 वार्डों पर प्रधान चुनने की रोक हटी:हाईकोर्ट का फैसला, धर्मकोट पार्षद चुनाव में लगे थे धांधली के आरोप

पंजाब के धर्मकोट में नगर परिषद के 8 वार्डों को लेकर चल रहे विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इन वार्डों पर लगी रोक को हटा दिया है। यह मामला 13 दिसंबर को हुए पार्षद चुनावों से जुड़ा था, जिसमें विपक्षी दलों ने क्षेत्र के विधायक पर धांधली के आरोप लगाए थे। वार्ड नंबर 9 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत मखीजा द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्णय लिया। इस फैसले के बाद धर्मकोट के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया। विधायक लाडी ढोस ने इसे आम जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अब धर्मकोट के सभी 13 वार्डों में आम आदमी पार्टी के पार्षद विकास कार्य करवा सकेंगे और लोगों की सेवा कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि नगर कौंसिल के अध्यक्ष पद की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सूचित किया कि नगर पंचायत फतेहगढ़ पंचतूर में भी नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है।

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