कपूरथला में प्रेगाबालिन कैप्सूल पर पूर्ण प्रतिबंध:DC ने नशे के दुरुपयोग रोकने के लिए आदेश जारी किए, SSP ने की थी मांग

कपूरथला के उपायुक्त (DC) अमित कुमार पंचाल ने जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल के बिना लाइसेंस रखने, निर्धारित मात्रा से अधिक बेचने या खरीदने, और बिना बिल और रिकॉर्ड के इसके क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 26 फरवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह प्रतिबंध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की मांग पर लगाया गया है। एसएसपी ने उपायुक्त को सूचित किया था कि विभिन्न खुफिया रिपोर्टों और नशा करने वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग नशे के लिए प्रेगाबालिन कैप्सूल का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कैप्सूल के अवैध उपयोग और बिक्री पर अंकुश लगाना है।

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