रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में छात्रों का नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने छात्रों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) को सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया। रजिस्ट्रेशन की तिथि 18 से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्र नामांकन के दस्तावेज के साथ जैक में आवेदन देंगे। जैक किसी भी छात्र से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी नहीं मांगेगा। कोर्ट ने ऐसे अन्य मामलों में प्रभावित छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। कोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी से कहा कि कॉलेजों में जो बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास लगाएं और परीक्षा भी लें। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। एडमिशन भी नहीं लिया गया है। ऐसे में परीक्षा लेना संभव नहीं है। इस संबंध में राधा गोविंद मुंडा सहित 75 लोगों ने याचिका दायर की है। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व विकल्प गुप्ता ने कहा कि इंटर की पढ़ाई प्लस टू स्कूलों में शिफ्ट किया जाना है। इसीलिए, रांची यूनिवर्सिटी ने डिग्री कॉलेजों को 23 अप्रैल 2024 को इंट में नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया था।


