झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा किए गए इस प्रावधान को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पारा शिक्षकों को दिए गए विशेष छूट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। -शेष पेज 12 पर याचिकाकर्ता का तर्क- छूट देना मनमानी: याचिकाकर्ता कृष्ण चन्द्र हलदर व अन्य ने इस नोट को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी विशेष प्रकार के उम्मीदवारों को परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मापदंड से छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पारा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था आैर न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने से यह छूट मनमानी है। खंडपीठ ने कहा है कि पारा शिक्षक श्रेणी को छूट देने के लिए जारी आदेश के बिना पारा शिक्षकों अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी।


