हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के निर्देश पर रामपुर के नए बस अड्डे पर वीरवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा, जिसकी थीम “सड़क सुरक्षा- जीवन रक्षा” रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) रामपुर, नरेश वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि इस एक माह के अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर चालकों, ऑटो चालकों और आम लोगों को यातायात नियमों तथा उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नरेश वर्मा ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना दंडनीय अपराध है, जिस पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना और छह माह से एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तेज गति से वाहन चलाने पर लगेगा जुर्माना उन्होंने यह भी बताया कि तेज गति से वाहन चलाने पर लाइट मोटर वाहन के लिए 1,000 से 2,000 रुपए तथा मीडियम व हैवी माल वाहनों के लिए 2,000 से 4,000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित है। दोबारा अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। आरटीओ वर्मा ने लोगों से हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सड़क नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर आरएम रामपुर अतुल, जसपाल सहित अन्य चालक और परिचालक उपस्थित रहे।


