मोहाली नगर निगम की डिफाल्टरों को वार्निंग:क्स जमा करने के लिए 3 दिन का समय, नहीं तो प्रॉपर्टी बेचकर वसूली होगी, 7100 डिफॉल्टर

मोहाली नगर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया। निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को तीन दिन का समय दिया। इस दौरान उन्हें अपना टैक्स भरना होगा। निर्धारित समय पर टैक्स ना जमा करने पर निगम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। यह कार्रवाई खास तौर पर बड़े शोरूम, फैक्ट्रियों और कंपनियों पर की जाएगी। नगर निगम ने ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। इस दौरान उन्हें सारा टैक्स भरना होगा। वरना उनकी पॉपर्टी सील होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी की बिक्री कर पैसे की रिकवरी की जाएगी। 11 या 12 साल से लोगों ने नहीं भरा टैक्स नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक 7100 के करीब ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक यह भुगतान नहीं किया है। कई बार इन लोगों को नोटिस भेजे गए। लेकिन 10 या 11 साल से भुगतान नहीं कर रहे है। ऐसे में अब निगम ने यह तरीका अपनाया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर इन लोगों टैक्स जमा नहीं किया गया तो बिना किसी और सूचना के उनकी संपत्ति सील कर दी जाएगी। सील होने के बाद अंदर रखे सामान, माल या स्टॉक के नुकसान की जिम्मेदारी मालिक की खुद की होगी। इसके बाद नगर निगम बकाया टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति या सामान की नीलामी भी कर सकता है। निगम अधिकारियों के मुताबिक टैक्स की रकम पर 20 प्रतिशत तक जुर्माने के साथ और 1 अप्रैल 2014 से अब तक का 18 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह कार्रवाई मोहाली के अलग-अलग सेक्टरों और फेज़ में मौजूद कई बड़ी औद्योगिक और कॉमर्शियल यूनिट पर पर लागू होगी। टैक्स नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-68 एसएएस नगर में या एम-सेवा ऐप के जरिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इस खबर को अपडेट किया जा रहा है….

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