दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:50 हजार जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को भगाकर ले गया था

बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया पीड़िता के मां ने 1 मार्च 2025 को नैनवां थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। उसकी बेटी घर के बाहर चबूतरे पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। इसी दौरान वह अचानक अकेली भाग गई। तलाश करने पर पता चला कि बच्ची सड़क की ओर जा रही थी, तभी आरोपी उसे भगा ले गया था। नैनवां पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक (SPP) निशांत सोनी ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

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