नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को बकाया 78.68 लाख रुपए का भुगतान न करने पर कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को अटैच करने का आदेश दिया। इसे बाद सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जीशाल इकबाल ने शनिवार को विभाग के एसबीआई हटिया शाखा के खाते को अटैच कर दिया। इससे पहले नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने चंद्रभानु कुमार की अदालत में आवेदन दिया था। इसमें कहा गया था कि बकाया राशि 18 फीसदी ब्याज के हिसाब से 2.20 करोड़ रुपए हो गया है। इसका भुगतान किया जाए और इस राशि की वसूली के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त किया जाए। विभाग ने कंपनी को रांची जिले में छोटे-छोटे पुल-पुलिया के निर्माण का काम सौंपा था। कंपनी ने वर्ष 2011-12 में यह काम पूरा किया, लेकिन विभाग ने इसका भुगतान नहीं किया। तब कंपनी ने आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) के सामने मामले को रखा। आर्बिट्रेटर ने वर्ष 2014 में 78.68 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2023 में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन को नहीं किया भुगतान


