दुष्कर्म केस में धार्मिक स्थल के मुख्य सेवादार बलजिंदर को 10 साल कैद

एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दुष्कर्म मामले में गुरुद्वारा ठाठ चरण घाट के मुख्य सेवादार बाबा बलजिंदर सिंह को 10 साल कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना मैहना पुलिस ने बताया कि 18 सितंबर 2024 को लुधियाना जिले से संबंधित 25 साल की लड़की ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि उसका परिवार एक धार्मिक डेरे में जाता था। उसका भाई नशे का आदि था। इसके चलते वह धार्मिक डेरे के मुख्य सेवादार बलजिंदर सिंह के पास ग‌ई। वहां उसने भाई की हालत के बारे में बताया। सेवादार बलजिंदर सिंह ने अरदास करने की बात कही और साथ चलने के लिए कहा। छह मई 2024 को बलजिंदर सिंह अपने अन्य साथी के साथ उसे गाड़ी में बिठाकर मोगा की ओर आ रहा था। रास्ते में बुगीपुरा चौक से पहले होटल के पास सेवादार ने उससे कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। बाद में अरदास करेंगे। वह उसे होटल में ले गया। जहां उसने पहले से ही कमरा बुक करवा रखा था। कमरे में जाते ही उसने अपने साथी को बाहर भेज दिया और अंदर से कमरा बंद करके उसके साथ गलत हरकत करने लगा। उसने विरोध किया। बलजिंदर सिंह ने उसके साथ मारपीट की तथा कपड़े उतारकर वीडियो बनाने के बाद उसके बाद दुष्कर्म किया। उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सप्ताह में दो बार अपने डेरे में बुलाकर वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। {शेष पेज 3 पर

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