धौलपुर जिले के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला महिला पुलिस थाना धौलपुर में 13 सितंबर 2024 को दर्ज कराया गया था। परिवादी ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी 11 सितंबर 2024 को कोचिंग से लौटते समय लापता हो गई थी। देर शाम करीब 7:30 बजे वह रोती हुई घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि कोचिंग से घर आते समय एक युवक ने उसे जबरन पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग छात्रा का मेडिकल कराया गया और उसके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 19 सितंबर 2024 को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश किए और दस्तावेजी सबूतों को साबित किया। न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 6,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


