जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त राजकीय और गैर-राजकीय (सरकारी और निजी) विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया है। स्टाफ को आना होगा स्कूल प्रशासन द्वारा जारी स्पष्ट आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए ही प्रभावी रहेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। वहीं, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल का समस्त स्टाफ विभागीय नियमानुसार स्कूल में उपस्थित रहकर अपने पदीय दायित्वों और कार्यों का निर्वहन करेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई जिला कलक्टर ने जिले के सभी संस्था प्रधानों और स्कूल संचालकों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल अवकाश अवधि के दौरान कक्षा 1 से 8 तक का संचालन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


