भास्कर न्यूज | बालोद जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने आरोपी कामदेव साहू (21) निवासी भिरई को धारा 307 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने की। अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुसार 6 दिसंबर 2020 को प्रार्थी रेखराम साहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रार्थी के अनुसार रात मंे खाना खाकर गांव के जीवन लाल निर्मलकर के घर शादी में जा रहा था। इस दौरान तालाब के पास खोमेश्वर महमल्ला ने जानकारी दी कि कामदेव साहू शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा है। समझाइश देने के लिए पहुंचा तब कामदेव साहू गांव के रामाधार ध्रुव और कृपाराम यादव के साथ विवाद कर रहा था। जैसे ही कामदेव साहू के पास पहुंचा, वह जान से मार दूंगा कहकर गाली गलौज करने लगा। गांव के सरपंच को घटना के बारे में जानकारी दी। कुछ समय बाद कामदेव साहू आया और हत्या करने की नीयत से धारदार ब्लेड से गर्दन में वार किया। बेहोशी की हालत मंे जिला अस्पताल धमतरी मंे भर्ती कराया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।


