पंजाब के लुधियाना में शहर चिकन कॉर्नर्स पर अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की विशेष टीम ने दो मशहूर ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब परोसने का मामला दर्ज किया । बिना लाइसेंस पिलाई जा रही थी शराब लुधियाना ईस्ट की डॉ. शिवानी गुप्ता ने बताया कि विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ चिकन कॉर्नर्स नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना किसी वैध लाइसेंस के अपने परिसर के अंदर लोगों को शराब पिला रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात दो अलग-अलग इलाकों में दबिश दी गई।जिसमे कमला नेहरू मार्केट में शेर-ए-पंजाब चिकन कॉर्नर और समराला चौक के ‘बावा चिकन’ पर रेड की गई चिकन कॉर्नर के अंदर लोग टेबल लगाकर सरेआम शराब पी रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और दुकान के मैनेजर को नामजद किया। पहली कारवाही ईआई नवदीप सिंह और उनकी टीम ने जब यहां छापा मारा तो देखा।चिकन कॉर्नर के अंदर सरेआम लोग बैठकर शराब पी रहे थे। जिसके चलते पुलिस ने मौके से शराब की बोतले बरामद की और दुखान मैनेजर रमेश चंद को नामजद किया। जिस पर थाना डिवीजन-1 में एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 68 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वही दूसरी और गुरु अर्जुन देव नगर स्थित मशहूर बावा चिकन समराला चौक के पास ईआई बरजेश मल्होत्रा और एक्साइज पुलिस की टीम ने यहाँ अचानक चेकिंग की। यहाँ भी मैनेजर की शह पर ग्राहकों को खुलेआम शराब परोसी जा रही थी जो कि कानूनन अपराध है। जिस पर कार्रवाई करते विभाग ने मैनेजर सचिन शर्मा के खिलाफ थाना डिवीजन-7 में धारा 68 (एक्साइज एक्ट) के तहत केस दर्ज कराया । विभाग की सख्त चेतावनी एक्साइज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लुधियाना में ईटिंग जॉइंट्स की आड़ में शराब पिलाने का अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिकन कॉर्नर्स या ढाबों पर बिना अनुमति के शराब पिलाना एक्साइज नियमों का उल्लंघन है। आने वाले दिनों में ऐसी चेकिंग और तेज की जाएगी ताकि अवैध अहातों पर लगाम कसी जा सके।


