पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को अंतिम सांस तक कठोर करावास की सजा सुनाई है। पुलिस कस्टडी में कोर्ट से बाहर निकलते समय रेप के दोषी से उसकी मां गले से लिपट रो पड़ी।हालांकि पुलिस एक मिनट में ही दोषी युवक को छुड़ाकर जेल ले गई। दोषी युवक निवाई थाना क्षेत्र का है। दोषी पर 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर 2023 को पीड़िता की मौसी के लड़के की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए पीड़िता (बच्ची) भी परिवार जनों के साथ गई हुई थी। उस रात पहरावणी के समय सभी एक जगह नीचे बैठे हुए थे। बच्ची को मौका पाकर रिश्ते में लगने वाला चाचा उसे उठाकर छत पर ले गया और उसके साथ कर दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाई तो लोग छत पर भागे और बच्ची को छुड़ाया। दूसरे दिन पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 दिसंबर 2023 को पुलिस ने 26 दिन में ही चालान पेश किया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाते समय युवक द्वारा इसे जघन्य अपराध करना मानते हुए उसे अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


