भास्कर न्यूज | बसदेई चौकी बसदेई पुलिस द्वारा दर्ज नशीले इंजेक्शन तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 27 जनवरी 2025 को बसदेई चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर कार्रवाई कर आरोपी अमजद अली अंसारी, पिता शेख हामीद अंसारी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 से 34 एविल इंजेक्शन और 15 आईपीपीएल इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। पुलिस ने मौके से नशीले इंजेक्शन जब्त कर अपराध क्रमांक 61/25 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत ने विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के कथनों व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी अमजद अली अंसारी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड लगाया।


