सिटी रिपोर्टर | बोकारो अर्बन बैंक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब रिटायर या बाहरी व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बन सकेंगे। सोसाइटी के शेयरधारक या नियमित कर्मचारी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। गुरुवार को सहकारिता मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अर्बन बैंक की बीते 13 िसतंबर की वार्षिक मीटिंग में इसका प्रस्ताव पारित िकया गया था। सहकारिता मंत्रालय ने कई अहम प्रस्तावों को भी सहकारिता मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसकी आधिकारिक जानकारी को-ऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के केंद्रीय रजिस्ट्रार रवीन्द्र कुमार अग्रवाल ने अर्बन बैंक के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर दी है। बैठक में लिए गए फैसलों को अर्बन बैंक के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब प्रत्येक लोन पर 0.25% (यानी एक लाख रुपये पर मात्र 250 रुपये) की दर से इंश्योरेंस/लोन सुरक्षा लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत यदि ड्यूटी के दौरान किसी शेयरधारक की दुर्घटनावश मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को सोसाइटी की ओर से आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी। अर्बन बैंक के विवादास्पद कानूनों को भी हटाने की मंजूरी दे दी गई है।


